प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी आवश्यक: अपर जिला जज

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फर्रुखाबाद: अपर जिला जज देवेन्द्र सिंह ने रविवार को मेजर एस डी सिंह ला कालेज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित जन समुदाय को समबोधित करते समय कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के अभाव में लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का उद्देश्य है कि जन जन को कानून की जानकारी हो। यह भी उद्देश्य है कि छोटी छोटी आपसी रंजिश को समाप्त करना तथा पति पत्नी के मध्य उत्पन्न विवादों को भी खत्म कराना।

अपर जिला जज ने कहा कि विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे अशिक्षित ग्रामीण जनो को दी जाने वाली कानूनी सहायता के सम्बंध में जागरूक करके उन्हें उनके अधिकार दिलाने का कार्य भी किया जाता है।
अपर जिला जज संजय मलिक ने कहा कि लोगों को कानूनी सहायता के साथ ही परिवार परामर्श के माध्यम परिवारिक झगड़े निपटाने तथा सामाजिक प्रथाओं व कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किये जाते हैं। स्वतंत्रता उतनी ही जब तक दूसरे के अधिकार में खलल न पड़े।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदीश प्रसाद ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को महान बनाती है शिक्षित व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भारतीय संविधान के विषय में पर्याप्त जानकारी रखे ताकि अधिकार एवं कर्तव्यों की सही जानकारी हो सकेगी।

विधिक साक्षरता शिविर के सचिव/सिविल जज रामचन्द्र ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के उद्देश्यों एवं दी जाने वाली कानूनी सहायता के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र देना होगा। डा0 अनार सिंह यादव ने सभी का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्हं भेंट किये। एडवोकेट उदयवीर सिंह, जवाहर सिंह गंगवार, राजेश अग्निहोत्री, रनवीर सिंह यादव, प्रो0 के एस राठौर, वी के शुक्ल, ओमप्रकाश कठेरिया सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। अरुण कुमार पाण्डेय ने संचालन किया। चेयरमैन मेजर एस डी कालेज डा0 जितेन्द्र यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।