आजम खान ने शपथ ग्रहण पर उठे विवाद के बाद शनिवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में मिली सारी सुविधाएं लौटा दी हैं और अब वह कल अपराह्न 12 बजे दोबारा शपथ लेंगे।
कैबिनेट मंत्री बनाए गए खा ने गत 15 मार्च को प्रदेश मंत्रिमंडल के शपथग्रहण समारोह के दौरान गोपनीयता की शपथ दो बार ले ली थी, जबकि पद की शपथ छूट गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में इस मामले पर एक याचिका भी दाखिल की गई थी जिसमें आजम खा को कार्य करने से रोकने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। इस पर 20 मार्च को सुनवाई हो सकती है।
याची का आरोप है कि आजम खा ने नियमानुसार शपथ नहीं ली और उन्होंने सिर्फ फार्म छह के तहत गोपनीयता की शपथ ही ली है, फार्म पाच के तहत पद की शपथ नहीं ली है, लिहाजा उन्हें प्रदेश में मंत्री पद धारण करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि जब तक खा पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेते तब तक उन्हें मंत्री पद पर कार्य करने से रोका जाए। सूत्रों के मुताबिक याचिका दाखिल होने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शपथग्रहण की वीडियो फुटेज मंगवाकर देखा था। फुटेज में दिखाया गया है कि खा ने दो बार टोके जाने के बाद भी गोपनीयता की शपथ ले ली जबकि पद की शपथ छूट गई।