शाहगंज क्षेत्र में फर्जी बैनामा कराने के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को एसीजेएम प्रथम प्रतिभा सक्सेना की अदालत ने सात साल की कैद और 21 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद होगी।
पूर्व सांसद उमाकांत यादव को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन कथानक के अनुसार खुटहन थाना क्षेत्र के दौलतपुर पिलकिछा निवासी गीता देवी पत्नी हरिश्चंद्र वादी मुकदमा ने शाहगंज कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सन् 1998 में राजा राम पुत्र भगेलू ने तीन चकों का बैनामा वादी गीता को किया था। इसी जमीन को राजाराम की पत्नी गीता देवी को खड़ाकर 21 नवंबर 2006 को पूर्व सांसद उमाकांत यादव ने शाहगंज तहसील में फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया।