सलमान के बयान पर लुईस खुर्शीद को निर्वाचन अधिकारी का नोटिस

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देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान पर उनकी पत्नी और कांग्रेसी उम्मीदवार लुईस खुर्शीद को निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी/ उपजिलाधिकारी सदर एके लाल ने नोटिस जारी किया है। फर्रूखाबाद से चुनाव लड़ रहीं लुईस के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने पिछड़े मुस्लिमों को 9 फीसदी कोटा देने का बयान दिया था। बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की जिसपर आयोग ने जिला प्रशासन से आख्या मांगी है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और पूरे सूबे में चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में कानून मंत्री की घोषणा को बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटना चाहती है।

शिकायत के आधार पर निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से आख्या मांगी है। आयोग से प्राप्त शिकायत के आधार पर अब निर्चाचन अधिकारी/ उपजिलाधिकारी सदर एके लाल ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में छपे बयान का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

निर्वाचन अधिकारी एके लाल ने बताया कि नोटिस के उत्तर के आधार पर अग्रेतिर कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

विदित है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहित के अनुसार–धर्म, जाति, भाषा, अथवा क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों या समुदायों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने अथवा समूह या समुदाय विशेष को संप्रवर्तित करने वाले किसी बयान को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया है। दोषी पाये जाने पर आरोपी को तीन वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दडित किया जा सकता है।