शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने और संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार की एक अन्य याचिका में एक अभ्यर्थी के रोल नंबर पर दूसरे अभ्यर्थी को रिजल्ट जारी करने के मामले में भी चुनौती दी गई है। इस पर भी न्यायालय ने जवाब तलब किया है। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल सुनवाई कर रहे हैं।
सुनीता शुक्ला और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर अधिवक्ता अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार ने दलील दी कि टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक पांच जिलों से ही आवेदन कर सकते हैं। यह बाध्यता अनुचित है। आवेदकों को सभी जिलों से आवेदन करने की छूट होनी चाहिए। याचिका पर न्यायालय ने प्रदेश सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
एक अन्य मामले में बुलंदशहर के दुष्यंत कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर अधिवक्ता महेश शर्मा ने बहस की। याची का कहना है कि उसके रोल नंबर पर जारी परिणाम किसी और के नाम से जारी किया गया है। अदालत ने इस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।