फर्रुखाबाद: मतदाता सूची में दो क्षेत्रों से नाम दर्ज कराकर पहचानपत्र हासिल करने वाले मतदाता दंडित होंगे। उन्हें इस कार्य के लिए एक वर्ष की कैद व जुर्माना भी हो सकता है वहीं निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव तक बीएलओ के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
मतदाता सूची में लोग दो-दो स्थानों पर अपना नाम दर्ज कराकर वोट बनवा लेते थे। यह कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 व 18 के विरुद्ध है। दो पते से मतदाता पहचानपत्र लेने वाले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडित होंगे। इसके लिए उन्हें एक वर्ष की कैद व जुर्माना भी हो सकता है।
मतदाता बनने के लिए प्रपत्र 6 भरते समय मतदाता को स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है कि उसका किसी दूसरे स्थान की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2012 तक बूथ लेबिल अफसरों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ की यदि पदोन्नति की जाती है तो उसे वित्तीय लाभ दे दिया जाये, लेकिन उसका तबादला न किया जाये।