फर्रुखाबाद: मोहम्मदाबाद थानाक्षेत्र के गांव खिमसेपुर में मंगलवार 18 अक्टूबर को हुए विस्फोट के मामले में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिये हैं। जांच एसडीएम सदर अशोककुमार लाल को सौंपी गयी है। घटना के संबंध में अभी तक प्रमुख आरोपी अनीस खां उर्फ अस्सू की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। अनीस खां के मकान में बने तहखाने की तलाशी भी अभी तक नहीं ली गयी है। तहखाने में और भी विस्फोटक पदार्थ होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार अस्सू को बचाने के पीछे सत्तापक्ष का दबाव है। विदित है कि अनीस खां अपने आप को बसपा का सेक्टर प्रभी बताया करता था। परंतु पार्टी की ओर से इसका खंडन किया गया है।
विदित है कि विगत मंगलवार को मोहम्मदाबाद थानाक्षेत्र के गांव खिमसेपुर में में अनीस उर्फ अस्सू के घर अवैध आतिशबाजी के जखीरे से हुए विस्फोट में 6 की मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। अनीस की दबंगई की वजह से गांव का कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। साथ ही उसके घर से भारी मात्रा में बारूद बरामद होने से लोग और दहशत में आ गए हैं। विस्फोट कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से ग्रामीण भयभीत हैं। उनका कहना है कि पुलिस सत्ताधारी नेता के दबाव में गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस की निष्क्रियता से लोगों में आक्रोश है। गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में उसकी गिरफ्तारी का प्रयास नहीं कर रही है।
पुलिस ने अनीस खां के पक्के कमरे में बने तहखाने की तलाशी अभी तक नहीं ली। तहखाने में और भी विस्फोटक पदार्थ होने की आशंका है। विस्फोट कांड के आरोपियों को बुधवार रात शवों को सुपुर्देखाक के दौरान गांव के आसपास देखा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनीस अवैध पटाखे बनाने का कारोबार के एवज में हजारों रुपये पुलिस पर खर्च करता था। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक छानबीन में पुलिस सांठगांठ की बात प्रकाश में आयी है। इसकी जांच की जा रही है।
प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार के निलंबर के बाद कार्यवाहक थाना प्रभारी शिवशंकर शुक्ला का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गयी हैं। रिश्तेदारियों में दबिशें दी जा रही हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जायेगी।
इस घटना के बाद जिलाधिकारी ने विस्फोट की मजिस्ट्रेटी जांच कराने के आदेश जारी किये हैं। मजिस्ट्रेटी जांच 22 से शुरू होगी। एसडीएम सदर ने बताया कि जिस किसी को विस्फोट के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना हो, 22 से 25 अक्टूबर तक दिन में 11 से 4 बजे तक उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।