जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि सरकार अपनी नई खाद्य नीति के बाद गुटका पर प्रतिबंध लगा देगी ठीक वैसा ही हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में साफ कहा है कि ताजा अधिसूचना के बाद इसका निर्माण, बिक्री व भंडारण पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय शीघ्र ही इस बाबत राज्यों को लेटर लिख कर इस पाबंदी को अमल कराने का अनुरोध करेगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही गुटखा संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि खाद्य संरक्षा और मानक नियम-2011 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू व निकोटीन शामिल नहीं किया जा सकता। चूंकि गुटखा और पान मसाला कानूनन खाद्य पदार्थ है। ऐसे में गुटखा की बिक्री को सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि गुटखा में निकोटिन का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसके निर्माणन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए।
खाद्य पदार्थों का नियमन करने वाली केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का भी मानना है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक, गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि कोर्ट के सामने इस हलफनामे को चुनौती देने का किसी को भी अधिकार है आपको लगता है कि यह प्रतिबंध ठीक नहीं है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में गुटखा के निर्माणन पर कौन सी कंपनी इसे चुनौती देती है।