टीईटी में 45 फीसदी अंक वालों को राहत मिलने की उम्मीद

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लखनऊ:  टीईटी परीक्षा  के लिए संशोधित शासनादेश में ग्रेजुएशन में 45 फीसदी अंक वालों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट मिलने की उम्मी की जा रही है। इस आशय का शासनादेश आज जारी हाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शासनादेश जारी होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा परिषद टीईटी का विज्ञापन जारी करेगा।

विदित है कि प्रदेश में टीईटी कराने के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है। इसमें शामिल होने के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ बीएड, बीटीसी, एनटीटी आदि को पात्र माना गया है। इससे ऐसे अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो जाएंगे जो बीबीए, बीसीए या स्नातक स्तर के प्रोफेशनल कोर्स करके बीएड कर चुके हैं। संशोधित शासनादेश में बीए, बीएससी व बीकॉम के स्थान पर स्नातक करने का प्रावधान किया गया है। इससे स्नातक स्तर का प्रोफेशनल कोर्स करने वालों के टीईटी में शामिल होने का भी रास्ता साफ हो जाएगा।

इसके अलावा मोअल्लिम और बीटीसी पत्राचार करने वालों को शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया जा सकता है। टीईटी के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत की अनिवार्यता को खत्म करते हुए 45 प्रतिशत किए जाने की तैयारी है। संभावना है कि आज टीईटी के लिए संशोधित शासनादेश जारी हो जाएगा। इसके बाद यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने को अंतिम रूप देगा। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के सभापति संजय मोहन अधिकारियों के साथ टीईटी का विज्ञापन जारी करने, विवरणिका और आवेदन फार्मों की छपाई, वितरण और अन्य तैयारियों पर चर्चा करेंगे।