अगर आप निजी वाहन से जा रहे हैं , तो आपके पास अपना ओरिजनल डीएल और गाड़ी का ओरिजनल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरसी और इंश्योरेंस की आप फोटोकॉपी भी रख सकते हैं।
– अगर आप कमर्शल वीइकल ले जा रहे हैं , तो आपके पास तमाम दस्तावेज ओरिजनल होने चाहिए। इसमें डीएल , आरसी , इंश्योरेंस , बैज , परमिट और पॉल्यूशन या फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल हैं।
– ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ( कॉन्स्टेबल ) को किसी भी तरह के चालान काटने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट रहा हो , तो पहले यह देख लें कि कहीं वह कोई सिपाही तो नहीं है। इसकी पहचान का तरीका यह है कि हवलदार के बाजू पर लाल – नीले रंग की तीन पट्टियों वाले फीते लगे होते हैं , जबकि उससे ऊपर की रैंक के पुलिसकर्मी के कंधे पर स्टार लगे होते हैं। सिपाही के कंधे पर न तो स्टार होते हैं और न उसके बाजू पर फीते लगे होते हैं।
– हवलदार ( हेड कॉन्स्टेबल ) को भी 1,000 रुपये से ज्यादा की राशि का चालान काटने का अधिकार नहीं है। अगर आपने ऐसे किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है , जिसमें चालान 1000 रुपये या उससे ज्यादा का है , तो पहले यह देख लें कि चालान काट रहा ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहीं हवलदार तो नहीं है।
– ट्रैफिक पुलिस के सिपाही और हवलदार को किसी भी तरह के कमर्शल या गुड्स वीइकल को रोकने या उनके चालान काटने का अधिकार नहीं है। वे केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे वीइकल का नंबर नोट करके उसके बारे में अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दे सकते हैं।
– अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट रहा है , तो उससे चालान की एक कॉपी जरूर लें और उसमें यह देख लें कि आपसे जितनी रकम वसूली गई है , तो उतनी ही रकम चालान पर भरी गई है या नहीं।