फर्रुखाबादः प्रदेश में बढ़ रही दुराचार की घटनाओँ के मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति की महिलाओं के अलावा किसी भी अन्य वर्ग या जाति की महिलाओं को भी दुराचार के मामले में सरकार की ओर से दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
इस संबध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक कार्य योजना भेजी है।
साथ ही इस मद के लिए धरनाशि भी आवंटित कर दी है। केंद्र सरकार की कार्य योजना के मुताबिक वारदात की एफआईआर लिखे जाने पर पीडि़त महिला को फौरन 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अलग-अलग चरणों में बाकी की रकम दी जाएगी। ऐसे मामलों के लिए जिले के डीएम की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित करा जाएगा जिसमें जिले के कप्तान, जिला न्यायाधीश तथा दो स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अब तक दुराचार के मामलों में सरकार की ओर से सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाओं को ही आर्थिक सहायता दी जाती थी। नई व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी होगी। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।