फर्रुखाबाद : शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी कर दिया है कि मान्यता के लिए आवेदन करने वाले ऐसे निजी स्कूल जो मानक पूरे करते हैं, उन्हें नये शैक्षिक सत्र से मान्यता दी जाएगी।
विदित है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मान्यता देने पर पहली अप्रैल 2010 से रोक लगा दी थी। अधिनियम की मंशा के अनुरूप मान्यता नियमावली में संशोधन के बाद शासन ने इन स्कूलों को मान्यता देने के लिए फिर से आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में निजी स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया के लिए समय-सारिणी निर्धारित की गई थी। समय-सारिणी के मुताबिक स्कूलों के प्रबंधतंत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक अगस्त से 31 अक्टूबर तक आवेदन पत्र जमा करना है। आवेदन करने वाले स्कूल के निरीक्षण के लिए 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक की तिथि तय की गई है। वहीं शर्तें पूरी करने वाले स्कूल को मान्यता का आदेश जारी करने की तिथि 15 मई है।
कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने मान्यता पर रोक लगने के पहले ही मान्यता के लिए आवेदन किया था और जो शर्तों को पूरा भी करते हैं। मान्यता के नये आदेश के आधार पर ऐसे स्कूलों को मई 2011 में मान्यता आदेश जारी करने उम्मीद है। शासन ने आदेश दिया है कि ऐसे स्कूल जो मान्यता के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं और निरीक्षण के दौरान जिनमें यह पाया जा चुका है कि वे शर्तें पूरे करते हैं, उन्हें आगामी सत्र से ही मान्यता दे दी जाए।