फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय नें तत्कालीन प्रधान के हत्यारोपी सहित दो को गैंगेस्टर में 6 साल की सजा से दंडित किया गया है|
थाना राजेपुर के ग्राम विरसिंहपुर निवासी ऋषिपाल पुत्र शिवरतन सिंह नें 7 मार्च 2001 में पड़ोसी ग्राम नया गाँव के तत्कालीन प्रधान वीरपाल पुत्र रामकृष्ण की गोली मारकर हत्या की थी| जिसका मुकदमा थाना अमृतपुर में दर्ज किया गया था| जिसमे उसे आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी| इसके अलावा ऋषिपाल पर 9 मुकदमें थाना राजेपुर में दर्ज हैं| वहीं दूसरे अभियुक्त भैयन्यु पुत्र ब्रजपाल पर भी थाना राजेपुर में हत्या के मुकदमें के साथ ही चार मुकदमें दर्ज हैं| दोनों आरोपियों के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष अमृतपुर एमए काजी नें गैंगेस्टर का मुकदमा 29 मार्च 2001 को दर्ज कराया था|
जिस पर पुलिस नेंगैंगेस्टर का मुदकमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था| न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों को 6-6 साल का कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है|