फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर में घुसकर डकैती डालने के मामले में न्यायालय नें बाबरिया गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों दोषसिद्ध किया गया है| जिसमे सभी को 10 साल कैद की सजा से दंडित किया है| जबकि गैंग रेप व पास्को एक्ट में सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया है|
कोतवाली कायमगंज में 26 जनवरी 2018 को नदीम नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा कि परिवार के साथ सो रहा था| रात लगभग 12:40 बजे रात को लगभग 7-8 चोर घर में घुस आये और नाजायज हथियारों के बल पर सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया| 4 हजार रूपये की नकदी और जेबरात भी लूट लिया| लेकिन ख़ास माल ना मिलने पर आरोपियों नें महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया| घटना एक 14 साल की मासूम के साथ भी हैवानियत की थी| मामले में पुलिस नें राजस्थान के झुन्झुनू कोपर निवासी राजेश उर्फ पटेल पुत्र कन्हैया, राजस्थान के बीकानेर वीछवालछक्का बस्ती ख्बाजा कालोनी निवासी महेंद्र उर्फ महेश पुत्र ओमीराम, हरियाणा भिवानी बेहाल, झाकड़ी निवासी कालिया उर्फ राकेश उर्फ किशन पुत्र भरती उर्फ चुन्ना, राजस्थान अलवर झुग्गी बस्ती सब्जी मंडी, हरियाणा निवासी विनोद उर्फ छोटू पुत्र गंगाराम, हरियाणा पलवल, भवानी खेड़ा रेलवे फाटक के पास निवासी रामवीर सिंह को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राकेश कुमार सिंह नें पास्को और गैंग रेप में सभी को दोष मुक्त किया गया था| जबकि डकैती में आरोपियों को दस साल की जेल और 50 हजार की जुर्माने की सजा से दंडित किया है|