फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) माँ व बहन की नाक-मुंह दबाकर हत्या करनें में आरोपी को न्यायालय नें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है|
विदित है कि 21 जुलाई 2020 को शहर के मोहल्ला गंगानगर कालोनी कबाड़ वाली गली निवासी 70 वर्षीय रामकली उर्फ राधा व उसकी 35 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी के शव घर के भीतर दो चारपाइयों पर मिले थे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों की मौत नाक और गला दबाने से होने की पुष्टि हुई थी। रामकली की पुत्री किरन निवासी संगम बिहार नई दिल्ली नें अपने भाई लालू प्रताप उर्फ विमल प्रताप उसकी पत्नी प्रीती, ससुर रामसेबक व साले जीतू पर आरोप लगाया था कि यह लोग उसकी माँ रामकली व बहन लक्ष्मी के साथ आये दिन मारपीट करते थे| रामकली नें भाई लालू को मकान से बेदखल कर दिया था| जिसका मुकदमा एसडीएम न्यायालय में चल रहा था|
पुलिस ने आरोपी लालू प्रताप उर्फ विमल प्रताप उसकी पत्नी प्रीती, ससुर रामसेबक व साले जीतू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया | मामले की विवेचना तत्कालीन शहर कोतवाल वेद प्रकाश पाण्डेय को दी गयी| विवेचना में प्रीती, रामसेबक व जीतू का मौके पर ना पाया जाने की पुष्टि होनें पर मुकदमा से नाम प्रथक किया| जबकि आरोपी लालू प्रताप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया| सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय नें दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी लालू को दोषी करार दिया| उन्होंने माँ-बहन के हत्यारे लालू को आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है|