फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) चुनाव के मतदान के लिए चुनाव आयोग से जारी वोटर आईडी कार्ड यदि किसी वजह से आपके पास नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं। बिना वोटर आईडी कार्ड वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट या निर्वाचन सूची में मतदाता के तौर पर शामिल होना जरूरी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वह अन्य 12 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। मतदाता सूची में जिसका नाम है, वह मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद ही मतदान करने का अधिकार होगा।
ये हैं मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र में से कोई एक फोटो पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी( यूडीआईडी) कार्ड, सामजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार