अब 85 से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी पोस्टल-बैलेट से वोटिंग की सुविधा, सरकार ने बदला नियम

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में पोस्टल-बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है|
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नें जारी आदेश में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते है। फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जाएगा। उक्त फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट WWW.eci.gov.in के होम पेज पर मीनू के अन्तर्गत candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे डाउनलोड करके भरकर निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।