फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)चोरी के मामले में न्यायालय नें 38 साल बाद एक को 6 साल की सजा और अर्थ दंड से दंडित किया है|
तत्कालीन सदर तहसील के नायब तहसीलदार राम नारायण ने 24 जुलाई 1986 को थाना मऊदरवाजा पर चोरी के मामले में चुन्नू पुत्र नन्हे निवासी रकाबगंज मऊदरवाजा, रज्जन पुत्र रामचन्द्र निवासी टाउन हाल घनश्याम सुनार पुत्र केशव वर्मा निवासी रकाबगंज, राजेन्द्र पुत्र मुरलीधर निवासी टाउनहाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था| मामले की विवेचना उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद के द्वारा की गयी | पुलिस नें विवेचना में अभियुक्त चुन्नू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की | घटना के लगभग 38 साल बाद न्यायालय नें अभियुक्त चुन्नू को दोषी मानते हुए उसे 6 साल की जेल और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है|