फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) चार वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करनें के मामले में न्यायालय नें आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया है| 13 दिसंबर को आरोपी दोष सिद्ध किया गया था|
थाना कम्पिल के एक गाँव निवासी नाबालिक 4 वर्षीय बालिका बीते 12 सितंबर 2023 को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गयी थी| शाम को 6 बजे उसका शव क्षतविक्षत हालत में पड़ा मिला था| मामले में पुलिस नें आरोपी शाहिद पुत्र इकरार हुसैन व बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था| मामले में पुलिस नें तफ्तीश के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की| चार्जशीट दाखिल होनें पर एक महीने 25 दिन चली सुनवाई के बाद न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आरोपी शाहिद को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी नें फांसी की सजा दी है| आदेश में लिखा गया है कि आरोपी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक की उसकी मौत ना हो जाये|