फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) खेत में शौच गयी बालिका के साथ छेड़छाड़ में पिता पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को न्यायालय नें चार साल की जेल और 25 हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है |
बीते 12 सितंबर 2015 को थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक गाँव निवासी बालिका खेत में शौच करनें गयी थी| उसी दौरान उसको पकड़कर छेड़छाड़ की गयी| मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पाखियों की मडैया निवासी आदिल पुत्र समीद व इब्राहीम पुत्र सलीम व समीद व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था| मामले में पुलिस नेंविवेचना उपरांत आरोपी आदिल, इब्राहीम व आदिल के पिता समीद के खिलाफ चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की| न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई के दौरानतीनो आरोपियों को दोषी पाया| न्यायालय नें तीनों आरोपियों को बुधवार को चार साल कैद व 25 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है|