हत्या में दो सगे भाईयों सहित तीन को आजीवन कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या करनें के मामले में न्यायालय नें सुनवाई के बाद दो सगे भाईयों सहित तीन पर दोषसिद्ध किया है| तीन को आजीवन कारवास की सजा से दण्डित किया गया है|
बीते 15 अक्तूबर 2017 को थाना मऊदरवाजा के रसीदपुर निवासी धनीराम के 38 वर्षीय पुत्र संतोष शर्मा की हत्या गोली मारकर व धारदार हथियार से हमला करके कर दी गयी थी| संतोष के भाई किशन पाल शर्मा नें मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि उसका भाई संतोष अविवाहित था| उसका गाँव के ही जगवीर यादव के घर आना जाना था| संतोष अक्सर जगवीर व उसकी पत्नी ममता की मदद कर देता था | जगवीर के भतीजे पिंटू और रिंकू पुत्र रामौतार, अनील पुत्र सुरेश व आशिक पुत्र रामौतार संतोष के जयवीर के घर आनें पर आपत्ति करते थे | पिंटू, रिंकू, अनिल, आशिक व रामौतार को इस बात का शक था कि संतोष ममता से मिलने आता है| इतजार होनें पर संतोष नें ममता के घर आना बंद क्र दिया था | लेकिन इसके बाद भी आरोपी संतोष से रंजिश मानते थे| घटना वाले दिन 15 अक्तूबर 2017 को संतोष हथियारपुर बाजार से साइकिल पर सामान लेकर संतोष घर जा रहा था | उसी दौरान आरोपियों ने उसे घेर लिया और गोली और हासिये से उसकी हत्या कर दी| मौके पर बहन कृष्णा नें जान बचाकर घर पर सूचना दी| पुलिस नें मामले में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की| पुलिस नें मामले में चार्ज शीट दायर की| मुकदमें में चली सुनवाई के उपरांत शनिवार को दोनों सगे भाईयों रिंकू व पिंटू के साथ ही अनिल को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है|