सिपाही को गिरफ्तार न करने कोर्ट ने एसपी को दिया नोटिस

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)सिपाही और दरोगा की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर पुलिस को तामील कराने का आदेश होने के बावजूद एसपी ने सिपाही को उपार्जित अवकाश पर भेज दिया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने एसपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इसी के साथ सिपाही व दरोगा को गिरफ्तार कराकर पेश करने का आदेश दिया है।
दरोगा अनिल भदौरिया और सिपाही सुरेंद्र किुमार के खिलाफ एंटी डकैती कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उच्च न्यायालय ने मुकदमे का जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया है। दोनों आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कुर्की कार्रवाई चल रही है। न्यायाधीश ने एसपी फर्रुखाबाद को दोनों आरोपियों के वारंट भेज कर गिरफ्तार कराकर पेश करने का आदेश दिया था। आरोपी सिपाही सुरेंद्र कुमार इस समय एमटी शाखा पुलिस लाइन फतेहगढ़ में तैनात है। आरोपी दरोगा अनिल भदौरिया इस समय पीटीएस जालौन में तैनात हैं। एसपी को जानकारी होने के बाद भी उन्होंने आरोपी सिपाही सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कराकर पेश कराने की बजाए उसको 19 जून को उपार्जित अवकाश पर भेज दिया। कोर्ट के आदेश की पालन न करने पर न्यायाधीश ने एसपी को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कुर्की की कार्रवाई और वेतन रोकने का आदेश होने के बावजूद उसको किस कारण गिरफ्तार कराकर कोर्ट में पेश नहीं किया गया। वेतन भी किस कारण नहीं रोका गया। इस संबंध में कोर्ट में स्पष्टीकरण दे। वहीं आरोपी दरोगा अनिल भदौरिया और सिपाही सुरेंद्र कुमार के खिलाफ दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी कर तामील कराने का आदेश एसपी को दिया है।