हत्या में तीन दोषी करार, 4 जुलाई को होगी सजा

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने हत्या के मुकदमे में तीन को दोषी करार दिया है। जमानत निरस्त कर तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। चार जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कनासी निवासी श्रीप्रकाश का पुत्र विकास उर्फ शिव प्रकाश 11 जून 2016 को बाइक से गंगलऊ परमनगर की ओर जा रहा था। रास्ते में बोलेरो सवार तीन-चार लोग आए और उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गया। बोलेरो से उतरे हमलावरों ने लाठीडंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। शोर शराबा पर आसपास के लोगों के आने पर हमलावर भाग गए थे। यह घटना घर जा रहे पिता ने देखी। वह पुत्र को लेकर अस्पताल गया। वहां डाक्टर ने विकास उर्फ शिव प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। पिता ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर सलेमपुर निवासी हवलदार सिंह उर्फ नेता, एटा जिले के थाना नया गांव के अहमदपुर निवासी जगदीश राजपूत, मैनपुरी के थाना बिछवा के एतमादपुर निवासी वीरपाल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने तीनों को हत्या में दोषी करार दिया। जमानत निरस्त कर तीनों को जेल भेज दिया है। चार जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।