जीजा की हत्या में साले को आजीवन कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो ) विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने 16 साल पूर्व बहनोई की गोली मार कर हत्या करने के मुकदमे में साले को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव दारापुर निवासी बेचेलाल ने पुत्र तौला उर्फ विवेक जोधा खां लाल बाग वालों के यहां ट्रक पर कंडेक्टरी करता था। उसकी शादी अप्रैल 2004 में कायमगंज के गांव बरझाला निवासी नन्हे भुर्जीकी बहन कमला के साथ हुई थी। शादी में भी कम जेवर ले कर जाने पर ट्रैक्टर रोक कर बरातियों से मारपीट की थी। घटना की जानकारी देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी देखरेख में शादी कराई थी। बहू शादी से पहले से तंबाकू की गोदाम में काम करती थी। इस कारण वह ससुराल में नहीं रूकी। पुत्र और बहू में इसको लेकर विवाद हुआ। जिसकी जानकारी होने पर नन्हे नाराज हो गया। 13 दिसंबर 2006 को तौला उर्फ विवेक कायमगंज किसी काम से गया था। वहां पर नन्हे ने अपने दूसरे बहनाई देशराज निवासी गांव करनपुर थाना नवाबगंज के साथ उसको घेर कर गाली गलौज किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घर पहुंचने पर तौला उर्फ विवेक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। 13 दिसंबर की रात को नन्हे अपने दूसरे बहनोई देशराज के साथ बहनोई तौला उफ विववेक के घर पहुंचे। विवेक घर के बाहर सो रहा था। उसके गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर गांव के दीपचंद्र, रनवीन व अन्य लोगों ने दोनों को भागते हुए देख लिया। पिता ने पुत्र के साले और साढ़ू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच कर दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने साढ़ू देशराज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था और साले नन्हे को दोषी करार देकर बुधवार को जेल भेज दिया था। गुरुवार को बहनोई की हत्या में दोष सिद्ध साले नन्हे को पुलिस सुरक्षा में जिला कारागार से कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसको सजा और जुर्माने से दंडित किया।