बहनोई की हत्या में साला दोषसिद्ध, साढू दोषमुक्त

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने 16 साल पूर्व बहनोई की हत्या करने के मुकदमे में साले को दोषी करार दिया है। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उसे जेल भेज दिया है। नौ जून को सजा सुनाई जाएगी। इस हत्याकांड में दूसरे आरोपी साढ़ू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव दारापुर निवासी बेचेलाल ने पुत्र तौला उर्फ विवेक जोधा खां लाल बाग वालों के यहां ट्रक पर कंडेक्टरी करता था। उसकी शादी अप्रैल 2004 में कायमगंज के गांव बरझाला निवासी नन्हे भुर्जीकी बहन कमला के साथ हुई थी। शादी में भी कम लेवर लाने को लेकर ट्रैक्टर को रोक कर बरातियों से मारपीट की थी। घटना की जानकारी देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी देखरेख में शादी कराई थी। बहू शादी से पहले से तंबाकू की गोदाम में काम करती थी। इस कारण वह ससुराल में नहीं रूकी। इसी से नाराज होकर 13 दिसंबर 2006 की रात नन्हे और उसका दूसरा बहनोई देशरात निवासी गांव करनपुर थाना नवाबगंज आए और घर के बाहर सो रहे तौला उर्फ विवेक को गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर दीप चंद्र, रनवीर व अन्य लोग जाग गए। उन्होंने रोशनी में दोनों को भागते हुए देख लिया। शाम को तौला ने परिजनों को बताया था कि साले और साढ़ू ने उसको कायमगंज में घेर कर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन यह नहीं पता था कि रात में पुत्र का साला और उसका दूसरा बहनोई घटना को अंजाम देगा। पिता ने पुत्र के सालू नन्ह व साढ़ू देशराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने देशराज को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया। बहनोई की हत्या में साले नन्हे को दोषी करार दिया है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। नौ जून को सजा सुनाई जाएगी।