फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने किशोरी से दुष्कर्म करने व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांगने के मुकदमे में युवक को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की 16 वर्षीय पुत्री 9 अक्तूबर 2019 को सहेलियों के साथ उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने गई थी। वहां हमारा पूर्व परिचित युवक मोहल्ला बजरिया निवासी अर्पित गुप्ता मिला। वह पुत्री को बहला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना बनाए। पुत्री ने घर आकर इसकी नहीं दी। अर्पित गुप्ता ने पुत्री का वीडियो बना लिया था। आरोपी ने पुत्री से कहा कि अगर वह उसके बताए लोगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगी, तो वह वीडियो वायरल कर देगा। तब पुत्री ने घटना की जानकारी दी। आरोपी से बात की, तो आरोपी ने 50 हजार रुपये वीडियो डिलीट करने के लिए मांगे। तीस हजार रुपये देने के बाद आरोपी ने एक लाख रुपये की मांग की। पीड़िता की मां ने अर्पित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अर्पित को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
फर्रुखाबाद: दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे की विवेचना करने वाले दरोगा जय प्रकाश ने विवेचना में लापरवाही बरती। न्यायाधीश ने विवेचक जय प्रकाश के खिलाफ विवेचना में लापरवाही बतरने में कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया है।