फर्रुखाबाद। फर्जी दस्तावेज से वाहन के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से लोन कराकर रुपये हड़पने में 26 लोगों के खिलाफ कलेक्टशन मैनेजर ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कुल 37.60 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।
श्रीराम फाइनेंस के कलेक्शन मैनेजर सुशील कुमार ने संदीप कुमार उर्फ सत्यम दुबे, दारापुर कनकपुर निवासी आलोक कुमार पांडेय, पट्टी जसूपुर निवासी शिव प्रकाश, भरतपुर मोहम्मदाबाद निवासी जितेंद्र कुमार सिंह, तारा खासस राजेपुर निवासी पंकज, अमेठी कोहना कादरीगेट निवासी विजय सिंह, सतारा भरका निवासी शैलेंद्र सिंह, कंदर कुइया निवासी मुलिक पाल सिंह, बक्सुरी अमलिया आशानंद निवासी राहुल सिंह, गांव महितापुर हरपालपुर हरदोई निवासी सुरेश कुमार, बदनपुर कनकपुर निवासी संजीव सिंह, कोला सोता पिथनापुर निवासी सुनील कुमार सिंह, मुर्चा अर्जुनपुर हरदोई निवासी रमन सिंह, राय खरगपुर निवासी श्यामवीर, खंदौली निवासी चंद्र किशोर अवस्थी, 26 हुसैनपुर तराई निवासी राजेश कुमार, महेशपुर जैनपुर निवासी सवेंद्र सिंह, बदनपुर निवासी संजीव सिंह, कोला सोता निवासी राजीव कुमार, नगला केवल निवासी सोनपाल सिंह, दारापुर निवासी मनोज कुमार सिंह, रामपुर नगरिया हरदोई निवासी अवधेश सिंह, भुसेरा निवासी अवधेश, कोलासोता निवासी संदीप कुमार, निबिया गांधी निवासी रमेश कुमार, खंदौली निवासी सुधाकर दीक्षित के खिलाफ धोखाधड़ी व गमन का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा कि आरोपियों ने वाहनों खरीदने के लिए फाइसेंस कराया था। आरोपी किस्त भी जमा कर रहे हैं। एक आरोपी माधवी सिंह और उनके गारंटर पति के फोन पर संपर्क किया तो उनका फोन बंद था। जो पता अभिलेखों में लगाया गया। वह उस पते पर वह नहीं मिले। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी जो लोन लेने के वक्त पता और मोबाइल नंबर दिया था। वह सब फर्जी थे। फर्जी अभिलेख से इन आरोपियों ने कुल 37.60 लाख रुपये लोने लेकर हड़प लिया है।