फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह नें अपने मातहतों को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह हर कीमत पर रोंकनें और बाल विवाह करानें वालों पर कार्यवाही करनें के आदेश दिये हैं| उन्होंने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए ऐसे आयोजनों पर अंकुश लगाने के लिए सभी कारगर कदम उठाए जानें के भी आदेश दिये।
बता दें कि अक्षय तृतीया पर होने वाले बड़े पैमाने पर बाल विवाह की संभावना को देखते हुए जांच कर कार्रवाई होगी। दरअसल अक्षय तृतीया या आखा तीज के अवसर पर बड़े पैमाने पर होने वाले बाल विवाह की संभावना के मद्देनजर निषेधात्मक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट बनाकर भेजा जाना है।
बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जनपद में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन भी सक्रियता से सुचारू रहेंगी। बाल विवाह करने वाले बालिग पुरुष समेत पंडित/मौलवी, मैरिज होम, कैटरिंग, हलवाई, घराती-बराती सभी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।