जान लेवा हमले में पांच लोगों को चार साल की सजा

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने 34 साल पुराने जान लेवा हमले के जबावी मुकदमे में एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के दो भाइयों को दोषी पाकर चार-चार साल की सजा सुनाई है। तीन लोगों को पांच-पांच हजार और दो भाइयों को सात-सात हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव नगला धनी निवासी हरिशंकर और गांव के श्रीकृष्ण के बीच मुकदमे व जमीन की रंजिश चल रही थी। 9 अप्रैल 1989 में दोनों पक्षों में विवाद होने पर जबावी फायरिंग व मारपीट हुई। दोनों पक्ष से गोला भी चलाए गए। इसमें एक पक्ष से हरिशंकर के पिता बाबूराम गोली लगने से घायल हो गए। दूसरे पक्ष से श्रीकृष्ण घायल हो गए। हरिशंकर ने श्रीकृष्ण, उसके भाई हरेंद्र व गांव सरैया निवासी पंचुआ के खिलाफ मुकदमा दर्जकराया था।
दूसरे पक्ष से श्रीकृष्ण ने हरिशंकर व उसके भाई चंद्रसेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर जान लेवा हमले के जबावी मुकदमे में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार, संजीव कुमार पाल व बचाव पक्ष के वकीलों ने दलीले पेश की। सुनवाई के बाद जिला जज ने जबावी मुकदमे के एक पक्ष के श्रीकृष्ण, हरेंद्र व पंचुआ और दूसरे पक्ष के हरिशंकर व चंद्रसेन को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।