फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीएसटी महेंद्र सिंह ने सात साल पूर्व मारपीट व जाति सूचक गाली गलौज करने के मुकदमे में पिता-पुत्र को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। 13-13 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिरौली निवासी रघुवीर 18 फरवरी 2016 को घर के बाहर बैठे थे। उसी समय गांव के रामऔतार और उसका पुत्र कल्लू घर के बाहर आए। पुरानी रंजिश में चाचा को जाति सूचक गाली गलौज कर अपमानित करने लगे। विरोध करने पर पिता-पुत्र ने चाचा के साथ मारपीट की। इससे चाचा के गंभीर चोटे आई। हमलावरा धमकी देकर भाग गए। भतीजे रवींद्र ने हमलावर पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।