फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने नौ साल पुराने किशोरी को ले जाने के मुकदमे में एक युवक को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई है। 55 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि वसूल होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की नावालिग पुत्री 6 जनवरी 2014 को बाजार से सामान खरीदने गई थी। वह लौट कर घर नहीं आई। इससे परिवार के लोग उसकी खोज करने लगे। पता चला कि उसकी पुत्री को जिला व थाना कासगंज के नौरथा निवासी श्रीकिशन, विपिन उर्फ पवन, जयकिशन उर्फ नेकराम और रिंकी अपने साथ बहला कर ले गए थे। पिता ने चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर चारों लोगों के खिलाप्ऊ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी रिंकी, श्रीकिशन व विपिन उर्फ पवन कुमार को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया था। जयकिशन उर्फ नेकराम को किशोरी को ले जाने और पाक्सो एक्ट में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।