न्यायालय को आख्या ना देनें में थानाध्यक्ष को नोटिस जारी

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पत्रकार पर जान लेवा हमले कें मामले में कोर्ट द्वारा थानाध्यक्ष से मांगी गयी आख्या ना देनें पर कोर्ट गंभीर हो गया है| कोर्ट नें थानाध्यक्ष राजेपुर को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होनें का आदेश दिया है| पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की|
दरअसल थाना राजेपुर के ग्राम कड़क्का निवासी पत्रकार शिवा दुबे के बीते 27 नवंबर की रात बाइक से घर जाते हुए गोली मार दी गयी थी| जिसके बाद पुलिस नें जान लेवा हमला करनें के मामले में आरोपी रामप्रकाश उसके पुत्र सोनू व दो अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी| पुलिस नें नामजद आरोपियों सहित चार को उठाया भी और बाद में उन्हें छोड़ दिया| आरोपियों की गिरफ्तार ना करके पुलिस उल्टा घायल पर ही दबाब बनानें का प्रयास कर रही थी| लिहाजा घायल शिवा दुबे नें न्यायालय को अधिवक्ता के माध्यम से हालात से अवगत कराया| न्यायालय नें पूर्व में 16 दिसंबर को विवेचक को तलब किया| लेकिन विवेचक कोर्ट में हाजिर नही हुए| जिसके बाद कोर्ट नें अगली तारीख 20 दिसम्बर लगा दी| 20 दिसंबर को भी थानाध्यक्ष व विवेचक कोर्ट में हाजिर नही हुए| दो तारीखों को विवेचक व थानाध्यक्ष के हाजिर ना होनें पर न्यायालय गंभीर हो गया| न्यायालय नें थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया| जिसमे आगामी 2 जनवरी तक थानाध्यक्ष को न्यायालय के समझ प्रस्तुत होकर अपना आख्या ना देनें का स्पष्टीकरण पेश करनें के आदेश दिये हैं|