फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पीड़ित को ही चौकी में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर नकदी लूटने के मामले में चौकी इंचार्ज व प्रधान सहित तीन के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया है| जिससे तीनों पर न्यायालय का शिकंजा कस सकता है|
शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नई अमेठी कोहना जदीद निवासी शाहरुख पुत्र मोहर अली अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के द्वारा वाद दायर किया| जिसमे कहा कि वह अपने सगे भाई आमिर के साथ साझे में जरदोजी का कार्य करता है| आमिर नें जरदोजी के तैयार 2 दुपट्टे, एक लंहगा तैयार, एक सूट, एक सूट का कपड़ा, जरदोजी का कच्चा माल जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रूपये थी| उसे अपने कारीगर हजरत नूर पुत्र जबर नूर निवासी कड़क्का राजेपुर के हाथ से 30 नवम्बर को जयपुर से फर्रुखाबाद भेजा| 31 नवंबर को वह फर्रुखाबाद आ गया| हजरत नूर नें फोन कर कादरी गेट बुलाया और कहा कि सामान गायब हो गया है| जब जादा कहा तो धमकी देंनें लगा| शाहरुख नें न्यायालय को बताया कि वह अपने घर लौट आया | उसी दिन शाम को 4-5 बजे के बीच सोताबहादुरपुर के प्रधान नसीरुद्दीन उसके घर आये और गाली-गलौज कर पांचाल घाट चौकी इंचार्ज योगेश कुमार श्रीवास्तव बुला लिया| चौकी इंचार्ज उसके घर में घुस गये और गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी| वह मरते मारते हुए उसे पांचाल घाट चौकी ले गये| पीछे से प्रधान नसीरुद्दीन व हजरत नूर भी आ गया| प्रधान के कहनें पर चौकी इंचार्ज नें जमकर मारपीट की और उसकी जेब से 35,035 रूपये भी दारोगा नें निकाल लिये | उसने एसपी को भी पत्र दिया लेकिन कार्यवाही नही हुई| कोर्ट नें मामले में शहर कोतवाली पुलिस से आख्या तलब की है| सुनवाई के लिये 10 नवंबर की तारीख निहित की है|