गोरखपुर: भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनु भटनागर ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रतापगढ़ बेचन राम बिंद व तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रतापगढ़ राजेंद्र प्रसाद को चार साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया है।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि 26 मार्च 2006 को अभियुक्त बेचन राम बिंद हमराहियों के साथ प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रत्तीपुर स्थित विनोद कुमार मिश्र की अनुपस्थित में उसके घर जाकर नाजायज असलहा होने का आरोप लगाते हुए तलाशी ली। उस समय विनोद के भाई राजेश मिश्रा घर पर थे। अभियुक्त ने विनोद के बक्शे का ताला तोड़कर उसमें रखी डीबीबीएल बंदूक, कारतूस तथा राजेश को अपने साथ थाना ले जाने लगे। इसके साथ ही कृषि कार्य हेतु बरामदे में रखा सौ लीटर डीजल सहित उसके भांजे नरेंद्र उर्फ पिंकू को थाने उठा लाए।
रिश्वत लेकर थाने से छोड़ा
अभियुक्त ने राजेश से 20 हजार रुपया घूस लेकर उसे छोड़ दिया और उसके भांजे नरेंद्र उर्फ पिंकू को थाने लाकर बिना लिखा पढ़ी किए हवालात में बंद कर दिया। नरेंद्र उर्फ पिंकू को छोड़ने के लिए दस हजार रुपया घूस की मांग की। राजेश ने नरेंद्र उर्फ पिंकू को छुड़ाने के लिए अभियुक्त तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली से संपर्क किया तो उसने दस हजार रुपया घूस लेकर नरेंद्र उर्फ पिंकू को छोड़ दिया। अभियुक्तों ने वादी के घर से ले आई बंदूक एवं 100 लीटर डीजल वापस नहीं किया।