फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) असलहों के दम पर युवक का अपहरण कर ले जानें के दौरान पिता के विरोध करनें में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी| जबकि मृतक के बेटे का अपहरण कर लिया गया था| न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होनें पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है|
विगत 12 फरवरी 2002 को थाना कम्पिल के कमरुद्दीननगर निवासी राकेश कुमार पुत्र राम भरोसे ने मुकदमा दर्ज कराया था| मुकदमें में कहा था की घटना वाली शाम को वह अपने क्रेशर पर थे| राकेश के साथ उसका भाई रामशंकर, अवधेश, प्रमोद व रामौतार भी थे| उसी समय आठ लोग बंदूक लेकर व एक लाठी लेकर आ गया और रामौतार को खीचकर ले जानें लगा| जब रामौतार के भाईयों नें हल्ला मचाया तो पिता रामभरोसे बदमाशों के सामने आ गये| जिस पर बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया| राकेश कुमार ने पिता की हत्या और भाई के अपहरण में गाँव के ही रामदास पुत्र गोविन्द व राकेश कुमार यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था| पुलिस अपहरण किये गये रामौतार को 14 मार्च 2002 को मुठभेड़ में सकुशल बरामद किया| मामले में न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी सत्यराम पुत्र रामलाल 65 निवासी कमरुदीनपुर, विजेंद्र यादव पुत्र जमादार सिंह निवासी कमरुदीनपुर व रिषीपाल पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आजीवन कारवास व बीस-बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया| जबकि सत्यराम, विजेंद्र व रिषीपाल को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दोष मुक्त किया है| जबकि आरोपी देवेन्द्र व विष्णु दयाल को हत्या और अपहरण के मामले में दोष मुक्त किया गया|