फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) व्यापारी पर जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय नें बसपा नेता डॉ० अनुपम दुबे को जमानत मंजूर कर ली है| इसी मामले में बसपा नेता के भाई को भी पुलिस नें जेल भेजा था |
विगत 10 सितंबर 2020 को शहर कोतवाली के मजीद स्ट्रीट निवासी फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष व व्यापारी नेता मोहन अग्रवाल नें वृंदावनगली निवासी सोनी व वंशी रस्तोगी पुत्र पन्नालाल व गौरव गुप्ता पुत्र वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे उन्होंने कहा है कि नामजद आरोपी अपने 25-30 अज्ञात साथियों के साथ आये और गाली-गलौज कर धमकी दी कि तुमने जमीन लिखा ली है| लिहाजा उसे 5 लाख रंगदारी चाहिए| जब मना किया तो आरोपियों नें तमंचे से जानलेवा फायरिंग कर दी| जिससे वह बाल-बाल बच गये| आरोपी मौके से जान से मारने से धमकी देकर फरार हो गये| पुलिस नें मोहन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 386, 307, 452, 504, 506 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया| विवेचना में बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन का नाम भी सामने आया। जिन्हें पुलिस नें अयोध्या से गिरफ्तार किया था| विवेचनाधिकारी सीओ सिटी ने वादी और गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमे में अनुपम दुबे को घटना की साजिश रचने का आरोपी बना नाम जोड़ा था| शनिवार को न्यायालय नें 2-2 लाख के निजी बंधपत्र पर अनुपम दुबे को जमानत दे दी|