दहेज हत्या में पति को 6 साल की जेल, 21 हजार अर्थदंड

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग पांच साल पूर्व वर्ष 2019 में  विवाहिता की दहेज के लिए पीटकर हत्या करनें में न्यायालय नें फैसला सुना दिया| कोर्ट ने आरोपी पति को 6 साल की सजा सुनाते हुए 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है|
23 मार्च 2019 को कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम रसीदपुर मई निवासी कृष्णकांत मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करायी थी| जिसमे कहा था कि बेटी लक्ष्मी को थाना शमसाबाद के गांव रजलामई निवासी राजन उर्फ राजा  5 नबम्बर 2018 को बहला-फुसला कर भगा ले गया था| उस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नही की| जिसके बाद उन्हें बेटी के विवाह करनें की जानकारी मिली | उसके बाद ससुराल वाले उसकी बेटी का केबल 50 हजार की नकदी के लिए उसे प्रताड़ित किया जानें लगा|  23 मार्च 2019 को बेटी  के ससुराली वालो ने उसकी हत्या कर दी| सीओ कायमगंज ने मामले में चार्ज सीट दाखिल की| कोर्ट ने एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त राजन को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार देते हुए छह साल का कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है| वहीं मारपीट करनें में एक साल की कैद और 1 हजार रूपये जुर्मानें की सजा दी है|