फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विधान सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यय अनुवीक्षण का खाका भी खीच दिया है| इस सीमा रेखा को लांघने वाले प्रत्याशी के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश भी है| फिलहाल विधान सभा प्रत्याशी के लिए चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गयी है| 2017 के विधान सभा चुनाव में यह 28 लाख रुपये थे| जिससे इस बाद 12 लाख रूपये अधिक हो गया है|
चुनाव में पंजीकृत राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम स्टार प्रचारकों की सीमा की संख्या 15 निर्धारित की गयी है| मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम स्टार प्रचारको की संख्या 30 निर्धारित की गयी है| निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते से 1 लाख की नकदी जमा/निकासी की जा सकेगी| प्रत्याशी द्वारा नकद व्यय करनें की अधिकतम सीमा 10 हजार, स्टार प्रचारक द्वारा अपने साथ नकद कैश लेकर चलने की सीमा 1 लाख निर्धारित की गयी है| प्रत्याशी के द्वारा नकद चंदा प्राप्त करनें की सीमा 10 हजार निर्धारित की गयी है| इससे अधिक होनें पर चेक या ड्राफ्ट द्वारा दी जा सकेगी| किसी वाहन में अधिकतम धनराशि लेकर चलने की सीमा, 10 लाख रूपये लेकिन शक होनें पर स्थैतिक निगरानी टीम आयकर विभाग को सूचित करेगा| प्रत्याशी, एजेंट, दलीकार्यकर्ता द्वारा अपने वाहन में दवाएं, पोस्टर, शराब, उपहार या अन्य वस्तुएं 10 हजार रूपये कीमत की ही साथ लेकर चल सकेगें|
स्टार प्रचारको पर भी कसेगा शिंकजा
यदि स्टार प्रचारक प्रत्याशी के साथ उनके वाहन/विमान/हैलीकाप्टर में यात्रा करता है तो यात्रा का 50 प्रतिशत व्यय प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा|