फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) व्यापारी मोहन अग्रवाल पर जान लेवा हमले के मामले में बसपा नेता अनुपम दुबे को कोर्ट नें तलब किया| उन पर जानलेवा हमले की साजिश रचनें का आरोप है| पुलिस विवेचना से संतुष्ट ना होनें पर कोर्ट नें सीओ की क्लास लगा दी|
दरअसल शहर के मोहल्ला मजीद स्ट्रीट निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल ने दस अक्तूबर 2020 को मोहल्ला वृंदावन वाली गली निवासी सोनी रस्तोगी, वंशी रस्तोगी, गौरव गुप्ता समेत तीस लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके एक वर्ष बाद बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे को मोहन अग्रवाल पर जान लेवा हमले के आरोप में 25 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था| उसके बाद बसपा नेता अनुपम दुबे को भी इसी मामले में साजिश रचनें का आरोपी पुलिस नें बनाया था|
व्यापारी मोहन अग्रवाल पर जान लेवा हमले की साजिश रचनें के मामले में गुरुवार को अनुपम दुबे को कड़ी पुलिस सुरक्षा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) प्रवीन कुमार त्यागी के समझ पेश किया गया| अनुपम के अधिवक्ता जितेन्द्र चौहान आदि नें तर्क रखा कि व्यापारी मोहन अग्रवाल के आईजी जोंन कानपुर मोहित अग्रवाल रिश्तेदार है| लिहाजा उनके दबाब में पुलिस ने अनुपम को आरोपी बनाया है| कोर्ट नें ठीक से मामले की विवेचना ना करनें के चलते सीओ अमृतपुर व कोतवाल फतेहगढ़ की फटकार लगा दी और निष्पक्ष विवेचना की हिदायत दी| कोर्ट ने उनकी रिमांड स्वीकार कर ली|
ठेकेदार समीम हत्याकांड में हुई गबाही
ठेकेदार समीम हत्या कांड में भी अनुपम दुबे आरोपी है| उस मुकदमें में भी जिला एवं सत्र न्यायालय में गबाही करायी गयी| जिसमे गवाह नसीम पुत्र हनीफ नें कोर्ट में गवाही दी| इस दौरान भी कड़ी सुरक्षा रही|