फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारुखी के खिलाफ दर्ज महिला के साथ अभद्रता कर मारपीट करनें के मामले में विवेचक नें धारा जानलेवा हमले के साथ ही लज्जा भंग की धारा से मुक्त कर दिया|
एसपी के आदेश पर 31 अक्तूबर 2020 को थाना शमसाबाद में एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के साथ ही उसकी लज्जाभंग करनें और जान से मारनें का प्रयास करनें के मामले में एफआईआर दर्ज की गयी थी| महिला के मकान पर धावा बोला और उसके साथ अभद्रता की थी।
जिसमे नदीम अहमद फारूकी, धर्मेंद्र, जिलाध्यक्ष के गार्ड नन्हें मियां, रबी, शमीम, रजी, मेराज, और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिलाध्यक्ष इस मामले में जे भी गये थे| मामले में विवेचक अच्छेलाल पाल नें 307 और 354 धाराओं को हटा दिया। इसके साथ ही चार्ज शीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गयी| सीओ कायमगंज सोहराब आलम नें बताया कि मामला उनकी जानकारी में नही है| मामले में अभी कोई शिकायत नही है| शिकायत आनें पर कार्यवाही की जायेगी|