फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कोर्ट के आदेश पर आखिर तीन माह के बालक को माँ का आंचल मिल गया| हर किसी नें कोर्ट के फैसले की सराहना की| मामले में पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की|
नगर क्षेत्र के बड़ा खेल दिलावर जंग निवासी हूर फातिमा नें न्यायालय का दरवाजा खटखटाया| जिसमे हूर फातिमा नें कहा कि दहेज की मांग के चलते उसे ससुराल से निकाल कर उसके तीन माह के पुत्र को भी उससे अलग कर ससुरालजनों नें ले किया| परिवारिक न्यायालय में गुहार लगायी| बेटे को पाने की चाह लिए हूर फातिमा के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की| जिसमे कोर्ट नें भी माँ और उसके बेटे के महात्व पर ध्यान दिया और आदेश जारी किये| जिसमे मासूम हैदर को उसकी माँ को आगामी 27 अप्रैल को सौपनें के आदेश दिये| साथ ही यह भी आदेश दिये कि मासूम हैदर को उसकी माँ को भी आदेश दिये कि प्रत्येक महीने की 1 और 15 तारीख को न्यायालय आकर मासूम को उसके पिता से भी मिलाया जाये|