फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में कोर्ट नें 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने एक आदेश जारी किये है|
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुनहाई गली निवासी हिमांशु खंडेलवाल ने न्यायलय में याचिका दाखिल की| जिसमे उसने कहा कि जनपद बरेली के प्रेमनगर निवासी सुशील गुप्ता पुत्र प्रहलादी लाल, प्रेम नगर बूढों की मठिया निवासी हिमांशु की दादी की सगी छोटी बहन सुनीता पत्नी रामबाबू, रामबाबू, नेहा पत्नी नितिन खंडेलवाल, नितिन पुत्र रामबाबू के खिलाफ कार्यवाही की मांग अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के माध्यम से की|
हिमांशु नें कोर्ट को बताया कि सुशील गुप्ता से उसके परिवार का परिचय रिश्तेदार सुनीता पत्नी रामबाबू, नेहा, नितिन आदि आरोपियों नें कराया था| सुशील ने लोक निर्माण विभाग में नौकरी लगाने की बात कही| बीते 14 अप्रैल 2019 को सभी लोग उसके घर आये| उन्होंने सुशील के द्वारा पीडब्लूडी में स्टोर इंचार्ज की नौकरी के बदले में 6 लाख रूपये की मांग की| हिमाशु नें कहा कि माँ नें जेबरात बेंचकर 1 लाख 93 हजार आरोपियों को पहली किस्त के रूप में दे दिये| इसके बाद कुल 5 लाख रुपया चेक के माध्यम से आरोपियों के खाते में डाले| 5 लाख लेंने के बाद भी नौकरी नही लगी|
कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद शहर कोतवाली को पांचो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है|