गृह मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण, लॉकडाउन के दौरान कौन-सी दुकानें खुलेंगी

कोरोना राष्ट्रीय

नई दिल्‍ली:कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, लोगों में दुकानें खोलने को लेकर बढ़ते भ्रम के बीच गृह मंत्रालय की प्रवक्‍ता ने स्‍पष्‍टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है।
गृह मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया कि शुक्रवार को जारी आदेश का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है। जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्‍त दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।
बता दें कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कई राज्‍यों ने इसे बढ़ाने का मन भी बना लिया है। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।