फर्रुखाबाद कोर्ट में भी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद: पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की मुसीबत कम होनें का नाम नही ले रही| डा0 जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में घोटाले के मामले में पहले एटा फिर शाहजंहापुर अब फर्रुखाबाद में भी अग्रिम जमानत की याचिका ख़ारिज कर दी गयी है|
बीते 10 जून 2017 को कोतवाली कायमगंज में डा0 जाकिर हुसैन ट्रस्ट के सचिव व प्रोग्राम डायरेक्टर के पद पर रही लुईस खुर्शीद, अतहर फारुखी उर्फ मोहम्मद अतहर निवासी सुखदेव बिहार नई दिल्ली के खिलाफ मुकदमा 467, 468, 471, 409 व 120बी के तहत दर्ज किया गया था| जिसमें प्रत्यूश शुक्ला व अन्य अज्ञात व्यक्तियों का भी नाम शामिल कराया गया। जांच के दौरान यह बात सामने आयी कि 29 मई 2010 को विकलांगों के उपकरणों के वितरण के लिए कैंप का फर्जी आयोजन किया जाना व टेस्ट चेक रिपोर्ट पर जिले के संबंधित अधिकारियों के कूटरचित हस्ताक्षर व मोहर अंकित कर फर्जी टेस्ट चेक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा जाना पाया गया।
इसी मामले में कोर्ट में उनके खिलाफ वारंट चल रहा है| जिसके चलते गुरुवार को लुईस खुर्शीद नें अधिवक्ता के माध्यम से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिमजमानत याचिका दायर की| लेकिन जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुभाषचंद्र नें याचिका को निरस्त कर दिया|