फर्रुखाबाद: बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन चलाने पर पर 500 और नाबालिग के वाहन चलाने पर अब ढाई हजार रुपए जुर्माना होगा। गति सीमा का उल्लंघन करने पर कार चालक को दो हजार और ट्रक चालक को चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं में संशोधन करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना राशि निर्धारित की है।
बिना हेल्मेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसी तरह चौपहिया वाहन में चालक समेत आगे की सवारी के सीट बेल्ट का उपयोग न किए जाने पर भी 500 रुपए जुर्माना देना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल या हेडफोन का उपयोग करने पर भी 500 रुपए जुर्माना देना होगा।
एक साल से अधिक अन्य राज्य के नम्बर का उपयोग करने व नम्बर प्लेट के वाहन चलाने पर भी 300 रुपए जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर चालक समेत दो से ज्यादा सवार होने पर 300 रुपए जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर अवैध ढंग से वाहन की पार्किंग पर 500 रुपए दण्ड देना होगा। वाहन चलाने के अपात्र व्यक्ति के वाहन चलाने पर 2500 रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है।