उत्तर प्रदेश सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट का दरोगा भर्ती मामले में सुनवाई से इनकार

FARRUKHABAD NEWS

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए 2018 में हुई सब इंस्पेक्टरों (दरोगा) की भर्ती परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया। न्यायमूर्ति इंद्रा बनर्जी और अजय रस्तोगी की पीठ ने बुधवार को कहा कि हम हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हालांकि पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि मामले पर विशेष रूप से खंडपीठ का गठन करके सुनवाई करें। पीठ ने कहा कि हम चयनित लोगों को जून में ट्रेनिंग के लिए भेजने के आदेश पर भी रोक नहीं लगा रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, ‘आप इस मामले में कैसे प्रभावित हुए हैं’।

सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट आदेश रोकने से इनकार 
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में एकल पीठ कर रही है और पीठ ने कहा था कि याचिका के निपटारे पर नियुक्तियां निर्भर करेंगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ट्रेनिंग पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या 2410 है जिनमें से 305 महिलाएं हैं। 

50 लोगों ने मामला उठाया था
इस मामले में गत वर्ष दिसंबर में हुई भर्ती परीक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को बदलने के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मूल्याकंन प्रणाली को पर्सेंटाइल में बदलने का कारण लोग मेरिट में नहीं आ पाए,जबकि उनके अंक 50 फीसदी से अधिक थे। विफल हुए 50 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को उठाया था।

एकल पीठ ने सुनवाई की और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। लेकिन खंडपीठ ने 27 मई को इस मामले में एकल पीठ के आदेश को पलट दिया और नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक हटा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।