नई दिल्ली:गुजरात विधान सभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने अगस्त और सितंबर में जीएसटी के शुरुआती रिटर्न फाइल करने में विलंब होने पर कारोबारियों पर लगी पेनल्टी को माफ करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ट्वीट कर इस निर्णय की घोषणा की।
जेटली ने कहा कि करदाताओं की मदद के लिए सरकार ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटीआर-3बी विलंब से फाइल करने पर लगी पेनाल्टी को माफ करने का फैसला किया है। जिन करदाताओं ने लेट फी का भुगतान कर दिया है उसे उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने जुलाई के लिए जीएसटी रिटर्न जमा करने में हुई देरी के चलते व्यापारियों पर लगी लेट फीस को माफ कर दिया था। कारोबारियों की मांग रही है कि सरकार को जीएसटीआर3बी दाखिल करने में हुई देरी के चलते उन पर लगी लेट फीस को माफ करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि अगर कोई व्यक्ति समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो जीएसटी कानून में उस पर लेट फीस लगाने का प्रावधान है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और टैक्स का भुगतान न करने पर केंद्रीय जीएसटी और एसजीएसटी के लिए सौ-सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ती है।