फर्रुखाबाद: बीते विधानसभा चुनाव में प्रशासन की बिना अनुमति बैन्डबाजे के साथ जुलूस निकालने में पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जसीट दाखिल कर दी है वहीं चार्ज सीट मिलने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव रंजन ने नोटिस जारी कर 30 मई की तिथि तय कर दी है।
बताते चलें कि 30 जनवरी को सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज अग्रवाल ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था। शहर कोतवाली के तत्कालीन उपनिरीक्षक रामप्रसाद ने मनोज अग्रवाल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें कहा गया था कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने नामांकन के दौरान समर्थकों का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं ली। जिससे धारा 144 व आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। जुलूस में तकरीबन एक सैकड़ा समर्थक आतिशबाजी छुड़ाकर नारेबाजी कर रहे थे। जुलूस में 5-6 कारें व बाइकें भी शामिल थीं। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर विवेचक उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिह ने मनोज अग्रवाल के खिलाफ चार्जसीट दाखिल की। जिस पर अदालत ने मनोज अग्रवाल को नोटिस जारी किया।