फर्रुखाबाद: शहर कोतवाली क्षेत्र के आईटीआई चौराहा स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर के द्वारा ग्राहक से 10 के सिक्के लेकर जमा न करने के मामले में कानूनी कार्यवाही की तलवार लटक गयी है। ग्राहक ने कैशियर के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर किया है।
कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर कालोनी निवासी प्रशांत मिश्रा पुत्र शिवनारायण मिश्रा ने न्यायिक दण्डाधिकारी हवाली के पास दायर परिवाद में कहा है कि वह बीते तीन जनवरी को दोपहर एक्सिस बैंक में 20 हजार रुपये जमा करने गया था। उसके पास 100 रुपये के 198 नोट व 10 रुपये के 20 सिक्के थे। कैशियर प्रशांत गुप्ता ने 10 के सिक्के लेने से इंकार कर दिया और उससे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को भी डाक द्वारा प्रार्थनापत्र भेजा है। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि सिक्के न लेना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। परिवाद में 124बी के तहत कार्यवाही बनती है। बैंक मैनेजर ने जेएनआई को फोन पर बताया कि उन्होंने किसी भी ग्राहक के साथ 10 रुपये के सिक्के लेने से मना नहीं किया। उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है।