सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाई पुराने नोट जमा करने की मियाद

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bhiad1नई दिल्ली:सुप्रीम ने कोर्ट ने चलन से बाहर हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के अस्पतालों, रेल टिकटों जैसी सरकारी सेवाओं में इस्तेमाल की अवधि बढ़ाने से आज इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये मामला सरकार पर ही छोड़ दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह प्रति सप्ताह 24 हजार रुपये की निकासी संबंधी प्रतिबद्धता को पूरा करे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटबंदी पर अहम फैसला सुनाते हुए सभी हाई कोर्ट में इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से रोक लगा दी। कोर्ट ने पांच जजों की संविधान पीठ को याचिकाएं सौंप दीं। साथ ही कोर्ट ने पुराने नोट को जमा कराने की मियाद बढ़ाने का फैसला सरकार पर ही छोड़ दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए नौ सवाल बनाकर नोटबंदी से जुड़ी आठ नवंबर की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दीं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की अधिसूचना के खिलाफ सभी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में कार्यवाही पर रोक लगा दी और कहा कि इनपर सिर्फ शीर्ष अदालत में ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच एकत्र किए गए 8000 करोड़ रुपये बदलने की अनुमति दी जाएगी।